राष्ट्रीय (06/01/2015) 
15 फरवरी को गांव मटौर में ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा
हरियाणा, कैथल, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गगनदीप मित्तल ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण लोक अदालतों का त्रैमासिक कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 जनवरी को जिला के गांव सांघन में ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात 15 फरवरी को गांव मटौर में तथा 15 मार्च को राजौंद में ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को सांघन गांव में आयोजित की जाने वाली ग्रामीण लोक अदालत में सांघन, बुढ़ाखेड़ा, बाबालदाना, नंदकरण माजरा, पाड़ला, गढ़ी पाड़ला, मांझला, भूना, भानपूरा तथा मानस गांवों के लंबित मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। मटोर गांव में 
15 फरवरी को आयोजित होने वाली ग्रामीण लोक अदालत में मटोर, बड़सिकरी कलां, बड़सिकरी खुर्द, कलायत, सौंगरी, गुलियाणा तथा शिमला गांवों के लंबित मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। राजौंद में 15 मार्च को आयोजित होने वाली ग्रामीण लोक अदालत में राजौंद,बिरथेबाहरी, बीरबांगड़ा, नरवल, भाणा, पाई, संतोख माजरा तथा जाखौली गांवों की लंबित मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इन ग्रामीण लोक अदालतों में लंबित मुकदमों की सुनवाई के पश्चात संबंधित पार्टियों की सहमती से मुकदमों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जा रही ग्रामीण लोक अदालतों का भरपूर लाभ उठाने की अपील की है। लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए किसी भी मुकदमे की किसी ऊपरी अदालत में सुनवाई नही होती। मुकदमों की सहमती से निपटारे के कारण भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है तथा अदालती कार्रवाई में नष्ट होने वाले बहुमुल्य समय तथा धन की भी बचत होती है। 
Copyright @ 2019.