राष्ट्रीय (02/01/2015) 
आयकर में छूट से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा करवाने होेंगे
हरियाणा, कैथल, उपायुक्त के.मकरंद पांडुरंग ने बताया कि जिला खजाना एवं उप खजाना कार्यालयों से पैंशन प्राप्त करने वाले पैंशन भोगियों को आगामी 25 जनवरी तक वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान आयकर में छूट से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा करवाने होंगे। जिला खजाना अधिकारी श्री सत्यनारायण शर्मा ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि तक आयकर में छूट से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा न करवाने वाले पैंशन भोगियों से सरकार के नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। 



Copyright @ 2019.