राष्ट्रीय (30/12/2014) 
एलआर्इसी ने जारी की नर्इ सूक्ष्म बीमा पालिसी भाग्यलक्ष्मी
अजमेर (कलसी)। अलवरगेट सिथत एलआर्इसी कार्यालय में सोमवार को एक नर्इ सूक्ष्म बीमा योजना भाग्यलक्ष्मी का शुभारंभ किया है। जो कि विजन 2020 के सपने को साकार करेगी।
वरिष्ठ मंडल प्रबंधक ने बताया कि भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत 18 से 55 वर्ष के व्यत्ति लाभ उठा सकते है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम बीमाधन बीस हजार से 50 हजार रहेगा। जिन लोगो ने पूर्व में सूक्ष्म बीमा पालिसी ले रखी है वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना की अवधि सात से 15 वर्ष है एवं प्रीमियम भुगतान अवधि पांच से 13 साल है। इस प्रकार पालिसी अवधि के अंतिम दो वर्ष में बिना किसी पि्रमियम के पूर्ण जोखिम सुरक्षा जारी रहेगी। इस योजना में परिक्वता  पर, भुगतान की गयी प्रीमियम राशि का 110 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। पालिसी अवधि में मृत्यु की दशा में बीमाधन का भुगतान होगा। साथ ही तीन हजार जनसंख्या वाले ग्राम या वार्ड में 125 व्यत्तियों का बीमा होने पर इस योजना के अंतर्गत मधुर बीमा ग्राम या मधुर बीमा वार्ड (शहरी क्षेत्रा में) घोषित किये जाने पर 15 हजार रूपये तक एवं तीन हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम या वार्ड में 300 व्यत्तियों का बीमा होने पर 35 हजार रूपये तक की राशि ग्राम या वार्ड के विकास के लिये प्राप्त की जा सकती है। अंरार्इ पंचायत समिति के माला गांव, सरवाड पंचायत का भैरूखेडा, नसीराबाद क्षेत्रा के चेनपुरा, आसद क्षेत्रा के भगवानपुरा व शाहपुरा के विजयपुर व कोटडी मीणों की को मधुर बीमा ग्राम में शामिल किया गया है।
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