विशेष (30/05/2022) 
डिप्टी कमिशनर ने 99 कलोनाईज़रों ख़िलाफ़, पंजाब अपार्टमेंट और प्रापर्टी रैगूलेशन एक्ट के अंतर्गत पर्चा दर्ज करने के दिए आदेश

जे.डी.ए. की तरफ से पिछले दो सालों में ग़ैर -कानूनी कलोनियों ख़िलाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को भेजे पत्रों की सूची सांझा की, केस दर्ज करने के निर्देशों के इलावा कमिशनरेट और देहाती पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मंगी


डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने, आज पुलिस विभाग को जिले में पिछले दो सालों दौरान नाजायज कलोनियां विकसित करने पर 99 कलोनाईज़रों विरुद्ध पंजाब अपार्टमेंट और प्रापरटी रैगूलेशन एक्ट (पी.ए.पी.आर.ए.) के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए कहा। इनमें से 12 कलोनियां कमिशनरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है जबकि बाकी 87 एस.एस.पी. देहाती अधीन पड़ते क्षेत्रों में है   डिप्टी कमिशनर, जिनके पास जालंधर विकास अथारिटी (जे.डी.ए.) के मुख्य प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार भी है, की तरफ से इन कलोनियों के मालिकों ख़िलाफ़ एफ.आई. आर. दर्ज करने के लिए जे.डी.ए. की तरफ से भेजे पत्रों के साथ पिछले दो सालों में विकसित हुई अन -अधिकारित कलोनियों की एक सूची भी भेजी गई है। जे.डी.ए. की तरफ से कमिशनरेट और देहाती पुलिस दोनों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली ग़ैर -कानूनी कलोनियों के बारे लिखा । डिप्टी कमिशनर ने बताया कि, अब दोनों अथोरिटी को इन कलोनियों पर क्या कार्यवाही की गई है, बारे सूचित करने के लिए कहा गया है।
 डिप्टी कमिशनर ने कहा कि, कमिशनरेट और देहाती पुलिस को आदेश दिए है कि सूची में दर्ज कालोनाईज़रों विरुद्ध यदि, अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई, तो इसको दर्ज करना यकीनी बनाया जाए और इसके साथ ही पुलिस की तरफ से गई कार्यवाही के बारे ज़िला प्रशासन को जानकार करवाया जाए। उन्होंने आगे बताया कि, सूची में दर्ज कलोनियों के आवेदनपत्र को जे.डी.ए की तरफ से रैगूलराईज़ेशन नीति के अंतर्गत अपेक्षित फीस और दस्तावेज़ जमा न करवाने कारण ख़ारिज कर दिया गया था, जिस उपरांत पुलिस विभाग को समय -समय पर पंजाब अपार्टमेंट और प्रापटी रैगूलेशन एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करने के लिए कहा गया था।
घनश्याम थोरी ने दोहराया कि, प्रशासन की तरफ से जिले में अन अधिकारित कलोनियों को रोकने में ढील नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि, सम्बन्धित अथारिटी की तरफ से ऐसी गतिविधियों ख़िलाफ़ पहले ही अभियान शुरू किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत गाँव ढड्डा में अन अधिकारित कालोनी को हाल ही में गिरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि, इन कलोनियों कारण न सिर्फ़ सरकारी खजाने को भारी नुक्सान हो रहा है ,बल्कि लोगों के साथ भी धोखा किया जा रहा है है क्योंकि इन कलोनियों के निवासियों को बिजली, सड़क, पीने वाले पानी, सीवरेज व्यवस्था सहित अन्य बुनियादी ढांचे की कमी कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि, सम्बन्धित कलोनाईज़र अपनी, कलोनियों को रेगुलर करने सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी के लिए अस्टेट अधिकारी चंद्र शेखर के साथ उनके मोबाइल नंबर 81960 40008 पर संपर्क कर सकते है।

पंजाब से अश्वनी ठाकुर की रिपोर्ट

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