राष्ट्रीय (15/07/2015) 
होटल का सर्विस चार्ज सेवा कर नहीं

नई दिल्ली। होटलों और रेस्टोरेंट द्वारा वसूला जाने वाला सर्विस चार्ज सरकार की ओर से लगाया गया सर्विस टैक्स नहीं है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यह स्पष्टीकरण जारी किया है। यह भी साफ किया गया है कि एसी रेस्टोरेंट, होटल और भोजनालयों पर प्रभावी सर्विस टैक्स दर चार्ज की गई कुल राशि का 5.6 फीसद (40 फीसद का 14 फीसद) है। सेवा कर बिल की कुल राशि के 40 फीसद हिस्से पर ही वसूला जाता है।

मंत्रालय के मुताबिक, कुछ रेस्टोरेंट, होटल और भोजनालय खाने व पेय पदार्थों की कीमत वसूलने के अलावा बिल में सर्विस चार्ज भी जोड़ रहे हैं। यह सर्विस चार्ज उनके पास ही जाता है। कुछ उपभोक्ताओं में यह गलतफहमी है कि यह सर्विस चार्ज होटल या रेस्टोरेंट द्वारा टैक्स के रूप में सरकार की ओर से लिया जा रहा है। हकीकत यह है कि ये सर्विस चार्ज सरकार द्वारा लगाए गए सेवा कर का हिस्सा नहीं हैं।

इस साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सेवा कर की दर बढ़ाने का एलान किया था। सर्विस टैक्स की बढ़ी हुई 14 फीसद की नई दर पहली जून से लागू हुई है। इससे रेस्टोरेंट में खाना-पीना, बीमा प्रीमियम व फोन बिल और कई दूसरी चीजें महंगी हो गई हैं। निगेटिव लिस्ट को कुछ चीजों को छोड़कर सर्विस टैक्स सभी सेवाओं पर लगाया जाता है।

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