राष्ट्रीय (03/07/2015) 
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अवैध होर्डिंग एवं विज्ञापन के खिलाफ कार्यवाही -लता गुप्ता
अध्यक्ष, स्थायी समिति लता गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अवैध होर्डिंग एवं विज्ञापनों के खिलाफ कार्यवाही की । दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सभी अवैध होर्डिंग, विज्ञापन एवं यूनीपोल 19 अगस्त, 2015 तक हटाने के निर्देश दिये हैं।
लता गुप्ता ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विज्ञापन विभाग के विभिन्न दलों के माध्यम से  23309 अवैध पोस्टर, बैनर, होडिंग एवं चार अवैध यूनीपोल हटायें तथा कल 210 चालान किये । 30 नोटिस उन सम्पत्ति मालिकों को जारी कर दिये  हैं जिन्होंने  अवैध विज्ञापन माध्यमों का प्रयोग किया जैसे कि अवैध वाल-रैप, अवैध विज्ञापन एवं विज्ञापन नीतियों का पालन नही किया । नोटिस डी0डी0ए0, डी0एम0आर0सी0, डी0टी0सी0, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के विज्ञापनदाताओं को जारी कर दिया है जिनके स्थान पर अवैध विज्ञापन प्रदर्शित है ।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली को अवैध विज्ञापन एवं होर्डिंग से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्व है । अवैध होर्डिंग एवं विज्ञापन उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है । लता गुप्ता ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी मुख्य बाज़ारों में अवैध होर्डिंग एवं विज्ञापनों के सम्बन्ध में जन-सूचना जारी की जायेगी ।
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