राष्ट्रीय (29/06/2015) 
31 अगस्त तक टैक्स अदा करने पर हरियाणा सरकार देगी 30 प्रतिशत छूट
हरियाणा सरकार ने ऐसे सम्पति मालिकों को 30 प्रतिशत की एक मुश्त छूट देने का निर्णय लिया है जो 31 अगस्त, 2015 तक वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के सभी देय प्रॉपटी टैक्स की अदायगी करेंगे। इसके अलावा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक लम्बित प्रॉपटी टैक्स की बकाया राशि पर भी उन सभी करदाताओं को एक बार ब्याज माफी दी जाएगी, जो 31 अगस्त, 2015 तक अपने बकाया करों की अदायगी करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। एक सरकारी प्रवक्ता आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि जिन्होंने पहले ही अपने टैक्स की अदायगी कर दी है, यदि उनकी कोई अतिशेष (फालतू) राशि है तो उसे उनकी भावी प्रॉपटी टैक्स की देनदारियों के विरूद्ध समायोजित कर दिया जाएगा। बशर्ते उन्होंने 31 अगस्त, 2015 तक 2015-16 के प्रॉपटी टैक्स सहित अपनी सभी देय राशि की अदायगी कर दी हो। मूल्यांकन वर्ष के 31 जुलाई तक अपने समस्त कर की अदायगी करने वाले करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वर्ष 2015-16 के लिए 31 अगस्त, 2015 तक देय टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। विलम्ब से अदायगी करने के सम्बंध में 1.5 प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक लम्बित प्रॉपटी टैक्स की बकाया राशि पर सभी करदाताओं को एक बार ब्याज माफी दी जाएगी यदि वे 31 अगस्त, 2015 तक अपने बकाया राशि की अदायगी कर देते हैैं।
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