राष्ट्रीय (26/06/2015) 
आवेदन के साथ आधार नम्बर प्रस्तुत न करने पर आवेदन रद्द
भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नए नामांकन के लिए आवेदक द्वारा  उसके आवेदन के साथ आधार नम्बर प्रस्तुत न करने के कारण उसका आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वाल्गद ने बताया कि इसी प्रकार, मतदाता सूची में नाम कटवाने के लिए आधार नम्बर जरूरी नहीं है। उन्होंने बताया कि आधार नम्बर जरूरी नहीं है यह वैकल्पिक है और यह स्वयं दिया जा सकता है। आधार नम्बर की जरूरत केवल मतदाता की सत्यापित जानकारी लेना है  जिसका डाटा फिडिंग और सिडिंग गुप्त और सुरक्षित रखी जाती है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता का आधार नम्बर मतदाता सूची में या मतदाता फोटो पहचान पत्र या मतदाता स्लीप या सार्वजनिक छटनी के लिए बैवसाईट पर डिजिटाईज्ट और आयोग के किसी अन्य दस्तावेज या सार्वजनिक रूप से नहीं दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधार डाटा बेस का किसी भी स्थिति में गलत इस्तेमाल न होना सुनिश्चित किया जाएगा।
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