राष्ट्रीय (04/06/2015) 
विदेशी ग्राहकों से ऑनलाइन ठगी के मामले में नाईजीरियन सहित 3 गिरफ्तार
हरियाणा पुलिस ने गुडगांव में विदेशी ग्राहक से धोखाधडी तरीके से आनलाईन रुपये ट्रांसफर करवाकर ठगी करने वाला नाईजीरियन युवक सहित 3 गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि  सैक्टर-37 गुङगांव स्थित एक आटो पार्टस बनाने वाली कम्पनी के प्रबंध निदेशक एस.डी. शर्मा ने नवदीप सिंह विर्क, पुलिस आयुक्त, गुङगांव को शिकायत दी कि उनके मसोडोनिया के एक ग्राहक को किसी अज्ञात व्यक्ति उनके फर्जी बिल भेजे तथा उनकी मेल आईडी से मिलती जुलती मेल आईडी द्वारा ऐसा किया गया है। उनकी कम्पनी का फर्जी बिल तैयार करके उनके बैंक खाते की जगह कोई अन्य खाता दे दिया। मसोडोनिया के इस विदेशी ग्राहक ने उस फर्जी बिल के आधार पर 12 हजार यूरो (लगभग 8 लाख 20 हजार रुपये) मिलती जुलती मेल आईडी से मेल भेजने बाले व्यक्ति द्वारा दिए गए खाते में जमा करवा दिए। इस मामले की जाँच साईबर क्राईम सैल की टीम को सौंपी गई जिन्होनें तकनीकी जाँच व अन्य जानकारियां एकत्रित करके इस ठगी को अन्जाम देने वाले गिरोह के सदस्यों को दिनांक 03 व 04 जून 2015 की रात्री को द्वारका दिल्ली से काबू किया जिन्होनें ने पूछताछ पर अपना नाम व पता  किंग्सले ऊयी अमानयुनोसे निवासी नाईजीरिया हाल किराएदार, दिल्ली, उम्र लगभग 35 साल, स्टैनली पुत्र थामस स्टीफन निवासी दिल्ली, हरीश मलिक पुत्र रामलाल निवासी दिल्ली (खाताधारक) बताया। 
          पूछताछ पर इन्होनें बतलाया कि इस फर्जीवाडे व ठगी को उपरोक्त नाईजीरियन नागरिक अन्जाम देता था। स्टैनली उपरोक्त ने हरीश मलिक को लाभार्थी खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया था। ठगी से मिले रुपये को ये आपस में बांट लेते थे। किंग्सले ऊयी के विरुद्ध पहले भी इसी प्रकार की ठगी का मामला थाना न्यू फ्रन्डस कालोनी दिल्ली में दर्ज है तथा इसमें यह तिहाङ जेल में भी बन्द रहा है । इसका भाई अभी भी तिहाङ जेल में एक ठगी के मामले में ही बन्द है । नाईजीरियन उपरोक्त का पासपोर्ट चैक करने पर ज्ञात हुआ कि उसका वीजा अगस्त 2014 में समाप्त हो चुका है तथा यह अवैध रुप से भारत में रह रहा था । यह नाईजीरियन युवक सफदरजंग इन्कलेव दिल्ली में रह रहा था । इसके इसी निवास स्थान से ठगी करके लिए गए रुपयों में से 201500/- रुपये बरामद किए गए है । इस घटना बारे मुकदमा नं. 391 दिनांक 03.06.2015 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा.द.स. व 66सी, 66डी आई.टी.एक्ट, 03/14 विदेशी अधिनियम थाना सैक्टर-10ए गुङगांव में अंकित किया गया है । इन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया जहां से इन्हें भौन्डसी जेल भेज दिया गया है ।
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