राष्ट्रीय (01/06/2015) 
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य 24 जून को सुनेंगे शिकायते
कैथल  शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य 24 जून को कैथल का दौरा करेंगे।  यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि कैथल के अधीक्षक अभियंता के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी और उन्हें मंच के पंचकूला स्थित मुख्यालय में नहीं आना पड़ेगा। मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज़, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।
राजकुमार अग्रवाल
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