राष्ट्रीय (25/05/2015) 
ACB कर सकती है भ्रष्टाचार पर कार्रवाही- हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को साफ किया कि ऐंटी करप्शन ब्रांच को निर्देश देने का अधिकार दिल्ली सरकार को है, न की केंद्र को। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में की। एसीबी ने कॉन्स्टेबल को एक व्यापारी से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरप्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए एसीबी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए थे कि वह केंद्र सरकार के कर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार की बढी जीत हुई है
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