राष्ट्रीय (20/05/2015) 
हस्पताल में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार
हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने डा0 सुच्चा सिंह, सामान्य हस्पताल करनाल हाल एम0ओ0 सामान्य हस्पताल, माण्डी खेडा मेवात को 5,500 रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफतार किया है। 
    इस संबंध में जानकारी देते हुए चौकसी ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि 19 मई, 2015 को एडवोकेट राधेश्याम व अमर सिंह, कम्बोज वासी मटक माजरी थाना ईन्द्री जिला करनाल ने एक शिकायत राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र करनाल को दी कि उसका वर्ष 2011 में आपस मे झगडा हुआ था जिसकी शिकायत जनवरी 2013 में दर्ज की गई गई। उस शिकायत के केस में गवाही देने की एवज में तत्कालीन डा0 सुच्चा सिंह, सामान्य हस्पताल करनाल हाल एम0ओ0 सामान्य हस्पताल, माण्डी खेडा, मेवात उससेे 5,500 रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है ,इस शिकायत पर अभियोग संख्या 27 दिनांक 19.05.2015 धारा 7,13 भ्रष्टाचार अधिनियम थाना रा0चौ0ब्यूरो, रोहतक में दर्ज करके निरीक्षक, रा0चौ0ब्यूरो उपकेन्द्र करनाल के नेतृत्व में रेडिंग टीम गठित करके उपायुक्त करनाल से श्री नरेश शर्मा, बी0डी0पी0ओ0 करनाल को बतौर डयूटी मैजिस्ट्रेट व उनके कार्यालय के सहायक श्री हरिन्द्र कुुमार को बतौर छाया गवाह नियुक्त करवा कर, उन्हें रेडिंग पार्टी मे शामिल करके तत्कालीन डा0 सुच्चा सिंह, सामान्य हस्पताल करनाल हाल एम0ओ0 सामान्य हस्पताल, माण्डी खेडा मेवात को 5,500 रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफतार किया गया। इस अभियोग का आगामी अनुसंधान निरीक्षक औमप्रकाश, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र करनाल द्वारा किया जा रहा हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि एस0एन0 वशिष्ठ, महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा व आर0 सी0 मिश्रा, अतिरिक्त महानिदेशक, रा0चौ0ब्यूरो गुडगांव के निर्देशन में यह कार्य  किया गया था। जिन्होने सख्त निर्देश जारी किये है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी भी विभाग में  भ्रष्ट कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत किसी भी समय स्वयं या टैलिफोन द्वारा राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, मुख्यालय पर टोल-फ्री नं0 1064 व 18001802022 व वाटस अप नं0- 09417891064 पर व पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल रोहतक कार्यालय के मोबाईल नं0 90500-28244 पर दे सकते है।
    एक अन्य मामले में ब्यूरो ने हरियाणा सरकार ने सुरेश चौधरी, औषधि नियन्त्रण अधिकारी, फतेहाबाद के विरूद्व भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अभियोग चालाने की स्वीकति प्रदान की है।  उक्त अधिकारी ने देवकी नन्दन, वासी बडोपल, जिला फतेहाबाद से पकडी गई अवैध दवाईयों को वापिस  देने के लिए 20,000/- रू0 रिश्वत ली थी। राज्य चौकसी ब्यूरो के द्वारा की गई रेड में डयूटी मैजिस्ट्रेट श्री दर्शन सिंह, तहसीलदार, फतेहाबाद की अगुवाई में अभियुक्त सुरेश चौधरी, औषधि नियन्त्रण अधिकारी को दिनांक 26.09.2014 को रिश्वत लेते हुये पकडा गया था। जांच के दौरान दोषी के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये गये थे। सरकार के द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति के साथ ही अब सुरेश चौधरी, औषधि नियन्त्रण अधिकारी के विरूद्व अपराधिक मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इस विषय में श्री राम निवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हस्ताक्षरित अभियोजन स्वीकृति की प्रति राज्य चौकसी ब्यूरो को मिल चुकी है और ब्यूरो द्वारा अगले कुछ दिनो में न्यायालय में चालान फाईल कर दिया जायेगा।  गौरतलब है, कि सुरेश चौधरी, औषधि नियन्त्रण अधिकारी राज्य चौकसी ब्यूरो के निशाने पर वर्ष 2011 में भी था जब उसने फरीदाबाद में  दवाई की दुकान का लाईसेंस देने के लिए 35,000/- रूपए की रिश्वत की मांग की थी,  लेकिन उपरोक्त के  विरूद्व साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके, इसलिए मुकदमा चलाया नही चलाया जा सका।
         राज्य चौकसी ब्यूरो ने औषधि नियन्त्रण विभाग में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अपनी कार्यवाही और भी तेज कर दी है। 14 मई, 2015 को राज्य चौकसी ब्यूरो की टीम के द्वारा निरपन गोयल, वरिष्ठ औषधि नियन्त्रण अधिकारी, रोहतक, विकास कुमार, लिपिक तथा अमित नागपाल, नागपाल मेडिकल स्टोर के मालिक को   40,000 रुपए राजेश कुमार वासी डुबलधन तहसील बेरी जिला झज्जर से लेते हुए गिरफतार किया गया था। सभी तीनो अभियुक्त इस समय न्यायिक हिरासत में  हैं।  
    उन्होंने बताया कि वहीं एक ओर अन्य मामले में आज हरदीप सिंह पुत्र कुलदीप सिंह वासी मं0नं0 1, सैक्टर-9 बहादुरगढ ने एक शिकायत निरीक्षक ब्यूरो उपकेन्द्र झज्जर को दी कि झज्जर रोड, बहादुरगढ में उसका अपना स्कूल, फांउडेशन पब्लिक स्कूल के नाम से है। जिसका बिजली का बिल ज्यादा होने के कारण, उसको ठीक करने की ऐवज में विनोद कुमार, कम्प्युटर बिलींग कलर्क, कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, (शहरी डिविजन नं0 2) उतरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, बहादुरगढ उससे 8,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। इस शिकायत पर अभियोग संख्या 29 दिनांक 20.05.2015 धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम थाना ब्यूरो, रोहतक में दर्ज करके निरीक्षक करतार सिंह, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र झज्जर के नेतृत्व में रेडिंग टीम गठित करके उपायुक्त झज्जर से श्री सतेन्द्र शर्मा तहसीलदार बहादुरगढ को बतौर डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करवा कर, उन्हें रेडिंग पार्टी मे शामिल करके विनोद कुमार, कम्प्युटर बिलींग कलर्क, कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, (शहरी डिविजन नं0 2) उतरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, बहादुरगढ, को 8,000 रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफतार किया गया है। इस अभियोग का आगामी अनुसंधान निरीक्षक करतार सिंह, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र झज्जर द्वारा किया जा रहा हैं। 
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