राष्ट्रीय (20/05/2015) 
छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में अध्यापक निलंबित

हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से राजकीय माध्यमिक विद्यालय बकाली लाडवा, कुरुक्षेत्र में एक छात्रा के साथ यौन उत्पीडऩ के आरोप में एक अध्यापक को तुरंत प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश जारी किए गए है, जबकि एक अतिथि अध्यापक की सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश मौलिक शिक्षा विभाग के महा-निदेशक से की गई हैं। 

कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त सीजी रजिनिकंातन ने 15 मई 2015 को पत्र क्रमांक नम्बर 13410/एमए द्वारा आदेश जारी कर बकाली स्कूल के यौन उत्पीडऩ मामले की छानबीन करने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि खंड लाडवा के गांव बकाली में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के एसएस अतिथि अध्यापक राजेन्द्र सिंह की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त करने की सिफारिश मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के महा-निदेशक से की जाती हैं क्योंकि इस अध्यापक ने कक्षा सांतवी की छात्रा को 13 मई 2015 को स्कूल में थप्पड़ मारा जो कि राईट टू ऐजूकेशन एक्ट की उल्लघंना हैं तथा यौन उत्पीडऩ करने में श्याम करण पीटीआई ने साथ दिया हैं। 

उन्होंने बताया कि इसी स्कूल के पीटीआई श्याम करण को तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाता हैं। निलम्बन के दौरान उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पिहोवा होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक बिना अनुमति के मुख्यालय को नहीं छोड़ेंगे। 

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