राष्ट्रीय (15/05/2015) 
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की रिहाई पर फैसला रखा सुरक्षित

नई दिल्ली । 14 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद सहारा समूह के चीफ सुब्रत रॉय को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। रॉय की रिहाई पर सुनवाई करते हुए गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सहारा को 2 सप्ताह का समय भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रॉय से पूछा है कि वे निवेशकों को पैसा कैसे लौटाएंगे। कोर्ट ने पैसा वापस करने की योजना 4 सप्ताह में बताने को कही है।

इससे पहले शुक्रवार को सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट को सूचना दी थी कि वह 5000 करोड़ रूपए की बैंक गारंटी के साथ तैयार है। गौरतलब है कि रॉय की रिहाई के लिए समूह को 10000 करोड़ रूपए सेबी के पास जमा करना था। रॉय की कंपनी कोर्ट के निर्देशानुसार निवेशकों को उनका पैसा चुकाने में नाकाम रहने के चलते वे एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं।

सहारा समूह 5000 करोड़ कैश में से 3200 करोड़ रूपए पहले ही सेबी के पास जमा कर चुका है और बकाया रकम चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सहारा को कुल 24000 करोड़ रूपए चुकाने है, जिस पर सहारा ने तर्क दिया था कि वह निवेशकों की 95 फीसदी र कम उन्हें लौटा चुके हैं। इस साल की शुरूआत में सहारा ने कहा था कि वह अमरीकी कंपनी मिराज कैपिटल ग्रुप के साथ डील कर अपने विदेशी होटलों पर लोन लेने के बेहद करीब है, लेकिन बाद में बात नहीं बनी।

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