राष्ट्रीय (30/04/2015) 
खुले में कूड़ा जलाने पर भरना पड़ेगा 5 हजार का जुर्माना: एनजीटी

नई दिल्ली । दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में अब खुले में कूड़ा या प्लास्टिक जलाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने अहम कदम उठाते हुए मंगलवार को इसकी घोषणा की।

एनजीटी इससे पहले पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी कर चुका है, जो काफी चर्चा का विषय बना रहा। प्राधिकरण ने 15 साल पुराने पेट्रोल आधारित वाहनों और 10 साल पुराने डीज़ल आधारित वाहनों को प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। हालांकि केंद्र सरकार इस फैसले से सार्वजनिक और आवश्यक सेवाओं के प्रभावित होने की बात कह रही है और इसे तत्काल लागू करने के मूड में नहीं है।

प्राधिकरण ने हाल ही में डीपीसीसी और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (डीएसआईडीसी) को निर्देश देते हुए विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा है, जिसमें बवाना और नरेला में ख़तरनाक अपशिष्ट निस्तारण यूनिट स्थापित करने की योजना है।

उधर इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) ने दिल्ली की हवा को सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया था। डब्ल्यू एच ओ ने साल 2014 में विश्व के 1600 शहरों की हवा की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में दिल्ली की हवा को सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित बताया था।

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