राष्ट्रीय (24/04/2015) 
नहीं होगी पर्रिकर के घर की तलाशी

नई दिल्ली । गोवा के पूर्व मंत्री फ्रांसिस्को पचेको की तलाश कर रही पुलिस अब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नई दिल्ली में 10, अकबर रोड स्थित सरकारी आवास की तलाशी नहीं ले पाएगी। एक दिन पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से जारी वारंट पर जिला अदालत ने रोक लगा दी है।

जिला न्यायाधीश पीवी सवाईकर ने वारंट की तामील पर रोक लगाते हुए अपने आदेश में कहा कि गोवा पुलिस पर्रिकर के आवास की तलाशी नहीं ले सकती क्योंकि यह सेना की संपत्ति है। तलाशी वारंट जारी होने के कुछ घंटे भीतर ही राज्य सरकार ने जिला अदालत में अपील की थी।

मामले के अनुसार वर्ष 2006 में हुए हमले के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से पचेको फरार हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बोस्को रॉबर्ट्स ने पर्रिकर के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास की तलाशी के लिए वारंट जारी किया था। घंटों बाद जिला अदालत के न्यायाधीश पीवी सवाईकर ने बीती रात वारंट की तामील पर राज्य सरकार की इस अपील के बाद रोक लगा दी कि वे पर्रिकर के आवास की तलाशी नहीं ले सकते क्योंकि वह सेना की संपत्ति है।

सामाजिक कार्यकर्ता और वकील घ्रेज रोड्रिग्ज ने मारगाओ के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष आरोप लगाया था कि गोवा पुलिस पचेको का पता लगाने के लिए समुचित कोशिश नहीं कर रही है और घ्सी 'खबरें' हैं कि पचेको 10, अकबर रोड में छिपे हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जिसे 27 अप्रैल तक तामील किया जाना है।

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